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वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट के सामने युवक-युवती के आग लगाने के मामले में कमिश्नरेट के थाना प्रभारी और विवेचक निलंबित

Tue, 17 Aug 2021 03:17 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 17 Aug 2021 03:17 PM IST
सार

घोसी सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। उन्होंने आत्मघाती कदम उठाने से पहले फेसबुक लाइव किया था, इसी दौरान दोनों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली।

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Varanasi Cantt Police Station In-charge and Investigator Suspended In Case Of Attempted Suicide In Front Of Supreme Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

मऊ के घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी द्वारा दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कैंट थाना प्रभारी राकेश सिंह और विवेचक गिरिजा शंकर को निलंबित कर दिया गया है। वेद प्रकाश राय को वहां का नया थाना प्रभारी बनाया गया है।

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फेसबुक लाइव के दौरान उठाया कदम
वाराणसी के एक कॉलेज की पूर्व छात्रा और गाजीपुर निवासी उसके साथी ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया। पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया था। फिलहाल गंभीर अवस्था में सत्यम को नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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2019 में दर्ज कराया मुकदमा
घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा रह चुकी पीड़िता का आरोप है कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

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पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू
घोषी सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। दो अगस्त को अदालत ने यह आदेश वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया था।

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