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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Two accused acquitted in BJP Mandal President murder case Verdict after 17 years in Varanasi 

17 साल बाद आया फैसला: वाराणसी में भाजपा मंडल अध्यक्ष के हत्याकांड मामले में दो आरोपी बरी

Thu, 19 Aug 2021 10:50 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 19 Aug 2021 10:50 PM IST
सार

आठ दिसंबर 2004 को भाजपा नेता की हत्या हुई थी। विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए गुरुवार को बरी कर दिया। 

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Two accused acquitted in BJP Mandal President murder case Verdict after 17 years in Varanasi 
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

चर्चित भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश कशेरा हत्याकांड मामले में आरोपी शिवदयाल सिंह और अमित पाठक को वाराणसी में विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए गुरुवार को बरी कर दिया। एक अन्य आरोपी पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर की मौत हो गई है। घटना के सत्रह साल बाद मामले में अहम फैसला आया है।

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आरोपी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह और अनुज यादव के मुताबिक वादी विष्णु प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनका छोटा भाई भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश कशेरा 8 दिसंबर 2004 को भाजपा की मीटिंग में गया था। रात में उसके भाई को गोली मार दी गई। बीएचयू अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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मामले की विवेचना सीबीसीआईडी ने की और कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण में राधाकृष्ण मंदिर के किरायेदारी विवाद में हत्या की रंजिश बताई गई अदालत में आरोप सिद्ध नही होने पर संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया।

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