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ट्रांसपोर्ट नगर: अफसरों सहित 500 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बयान दर्ज, किसान नेता ने कहा- कानून का हुआ था उल्लंघन
Thu, 27 Jun 2024 07:23 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 27 Jun 2024 07:23 PM IST
सार
Varanasi News: ट्रांसपोर्ट नगर के मुकदमे में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 17 मई, 2023 को सीआरपीसी की धारा 340 के तहत सुनवाई निर्धारित थी। उसके ठीक एक दिन पहले 16 मई को प्रशासन द्वारा बर्बर लाठीचार्ज करना कानून का सरकारी रक्षकों द्वारा गला घोटना है।
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वाराणसी के ट्रांसपोर्ट नगर का है मामला।
- फोटो : ANI
विस्तार
वाराणसी के ट्रांसपोर्ट नगर के मुकदमें में वादी कृष्ण प्रसाद पटेल उर्फ छेदी ने विकास प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों सहित 500 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में धारा 200 सीआरपीसी का बयान दर्ज कराया।
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गुरुवार को वादी कृष्ण प्रसाद पटेल ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बयान तत्कालीन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव सुनील वर्मा, जूनियर इंजीनियर जय प्रकाश गुप्ता, सूरज, विवेक पाठक, सुनील श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी गिरीश द्विवेदी, हरिकेश सिंह चौकी इंचार्ज मोहनसराय, एडीसीपी वरूणा जोन मनीष शान्डिल्य, एसीपी विदुर सक्सेना, उपजिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा सहित 500 पुलिसकर्मियों पर मानवा आयोग के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
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सीजेएम मनीष कुमार ने वादी के परिवाद के एक एक बिंदु पर विस्तृत सवाल कर बयान दर्ज किया। वादी के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण, नित्यानंद राय, विनय शंकर राय 'मुन्ना', पंकज श्रीवास्तव, पंकज राय, फराज अहमद सिद्दीकी, अजय अग्रहरी, अरविंद यादव, शशिकांत पांडेय, देवेन्द्र यादव इत्यादि अधिवक्ताओं ने कानूनी सहयोग किया।
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