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Varanasi News: रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की कैद
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रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की कैद
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत ने प्रयागराज एआरटीओ के तत्कालीन स्टेनो बमरौली इब्राहिमपुर निवासी अभियुक्त नसर हासमी को पांच सौ रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक शिकायतकर्ता नंदलाल से 21500 रुपये के जुर्माने की रसीद पर एआरटीओ से हस्ताक्षर कराने के नाम पर पांच सौ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत करने पर सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने 28 अगस्त 2008 को संभागीय परिसर स्थित ऑफिस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत ने प्रयागराज एआरटीओ के तत्कालीन स्टेनो बमरौली इब्राहिमपुर निवासी अभियुक्त नसर हासमी को पांच सौ रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक शिकायतकर्ता नंदलाल से 21500 रुपये के जुर्माने की रसीद पर एआरटीओ से हस्ताक्षर कराने के नाम पर पांच सौ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत करने पर सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने 28 अगस्त 2008 को संभागीय परिसर स्थित ऑफिस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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