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छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद

Mon, 10 Jan 2022 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:09 PM IST
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Three years imprisonment for molestation
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को छेड़खानी के मामले में दोषी श्रीकांत यादव को तीन साल की कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दी थी कि तीन जून 2015 की रात उसकी नाबालिग पुत्री डेरे पर किसी कार्य से गई थी। उसी समय आरोपी चौकी अंदर रखने के लिए बुलाया और अश्लील हरकत करने लगा। तब- तक वादी भी मौके पर पहुंच गया। इधर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वादी की सूचना पर थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत न्यायालय आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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