फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   ten years punishment of police man case of selling cartridges to Naxalites sentenced

Varanasi News: नक्सलियों को कारतूस बेचने में दोषी PAC के हेड आर्मरर को 10 साल की सजा; 1.20 लाख जुर्माना भी

Wed, 24 Apr 2024 10:18 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 24 Apr 2024 10:18 PM IST
सार

Varanasi News: अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विक्रम शील चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने रखा। अदालत में 11 गवाह लोगों ने गवाही दी थी। साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है।

विज्ञापन
ten years punishment of police man case of selling cartridges to Naxalites sentenced
कोर्ट ने रामधनी चौबे को दोषी ठहराया है। - फोटो : ANI

विस्तार

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण रजत वर्मा की अदालत ने बुधवार को 39वीं पीएसी के 99,519 कारतूस नक्सली और माफिया को बेचने मामले में मिर्जापुर पीएसी के हेड आर्मरर रहे रामधनी चौबे को दोषी ठहराया है। 

विज्ञापन


अदालत ने रामधनी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख जुर्माना लगाया है। करीब 20 वर्ष पुराने मामले में हेड आर्मरर की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियुक्त बुजुर्ग और अस्वस्थ है। अभियुक्त को कम से कम सजा दी जाए।
विज्ञापन


प्रकरण के अनुसार, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर के सैन्य सहायक परमहंस सिंह ने छह मई 2004 को कटरा थाने में हेड आर्मरर रामधनी चौबे के खिलाफ कारतूस गबन, कूटरचना, भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप था कि मिर्जापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओमनगर बथुआ निवासी रामधनी चौबे वर्ष 1992 से 2000 के बीच पीएसी का हेड आर्मरर था। इस अवधि में रामधनी ने 99,519 कारतूस गायब कर दिए। बाद में यही कारतूस नक्सलियों को बेचा गया। एम्युनिशन रजिस्टर से कूटरचना का मामला सामने आया था।


मामले की विवेचना यूपी एसटीएफ ने भी की थी। 28 अगस्त 2004 को एसटीएफ के एएसपी मान सिंह ने चौहान ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बाद में अभियुक्त रामधनी चौबे ने त्वरित निस्तारण के लिए अपनी पत्रावली अलग करवा ली थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed