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ज्ञानवापी पर सुप्रीम फैसला: शिवलिंगनुमा आकृति की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, HC के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक
Fri, 19 May 2023 04:36 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 19 May 2023 04:36 PM IST
सार
ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंगनुमा आकृति की साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सात अगस्त तक रोक लगा दी है।
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ज्ञानवापी परिसर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी के दो अहम मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पहला मामला परिसर में मिले शिवलिंगनुमा आकृति की साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग को लेकर था जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले पर और बारीकी से जांच करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
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बता दें कि, हाईकोर्ट के कॉर्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई थी। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
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यह भी पढ़ें- Gyanvapi Case: दो मामलों पर सुनवाई आज, शिवलिंगनुमा आकृति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को मुस्लिम पक्ष की चुनौती
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ज्ञानवापी
- फोटो : अमर उजाला
वहीं ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किये जाने के मामले में अंजुमन इंतजामिया द्वारा आपत्ति दाखिल करने हेतु और समय मांगे जाने पर जिला जज की अदालत ने 22 जून की तारीख नियत कर दी।
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के मुद्दे पर 12 मई को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 मई तय की थी। ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी वाद की महिला वादिनियों लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू व मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही अदालत में करने की मांग की थी। जिस अदालत ने 22 जून की तारीख नियत कर दी है।
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के मुद्दे पर 12 मई को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 मई तय की थी। ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी वाद की महिला वादिनियों लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू व मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही अदालत में करने की मांग की थी। जिस अदालत ने 22 जून की तारीख नियत कर दी है।