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Gyanvapi Case: दो मामलों पर सुनवाई आज, शिवलिंगनुमा आकृति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को मुस्लिम पक्ष की चुनौती

Fri, 19 May 2023 02:20 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 19 May 2023 02:20 PM IST
सार

Gyanvapi Masjid Shivling Dispute: वाराणसी के प्रसिद्ध ज्ञानवापी के दो मामलों पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के शिवलिंगनुमा आकृति की कॉर्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है।  मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है जिस पर आज सुनवाई होगी।  

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Hearing on two cases of Gyanvapi today: Muslim side challenges scientific survey of Shivling, hearing in SC
वायरल वीडियो की स्क्रीनशॉट - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

ज्ञानवापी के दो मामलों पर आज सुनवाई होनी है। पहला मामला परिसर में मिली शिवलिंगनुमा आकृति की साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग को लेकर है। हाईकोर्ट के कॉर्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है।  मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंगनुमा आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

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यह भी पढ़ें-  Gyanvapi Case: ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग पर कोर्ट में बहस, अब 19 को सुनवाई

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते हुए आदेश पारित किया है। 

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Hearing on two cases of Gyanvapi today: Muslim side challenges scientific survey of Shivling, hearing in SC
ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर - फोटो : अमर उजाला

क्या है मुस्लिम पक्ष की मांग?
अहमदी ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील लंबित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मई को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर, ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को शिवलिंगनुमा आकृति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के हिंदू पक्ष के अनुरोध पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।

ये है दूसरा मामला 
वहीं, दूसरा मामला ज्ञानवापी के सात मामलों की सुनवाई एक साथ करने को लेकर है। जिस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। 
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के मुद्दे पर 12 मई को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 मई तय की। ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी वाद की महिला वादिनियों लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू व मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही अदालत में करने की मांग की थी। 

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