छात्र हत्याकांड: आरोपी अनुज की जमानत याचिका खारिज, जानें वजह; कॉलेज परिसर में सूर्या को मारी थी गोली
Varanasi News: यूपी कॉलेज छात्र सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड में सह आरोपी अनुज सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 2026 में कॉलेज परिसर में हुए इस गोलीकांड में छात्र की हत्या हुई थी। वहीं राहुल गांधी के सिख समुदाय बयान मामले में 16 जून को फैसला आने की संभावना है।
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Varanasi News: चर्चित यूपी कॉलेज छात्र सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड में सह आरोपी अनुज सिंह को प्रभारी जनपद न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। अब अनुज सिंह और मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी।
20 मार्च 2026 की सुबह यूपी कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। आरोप है कि कॉलेज के छात्र मंजीत चौहान और अनुज सिंह ने रंजिश के चलते छात्र सूर्य प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कॉलेज परिसर में सूर्या प्रताप सिंह को गोली मार दी गई थी।
गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सूर्या प्रताप सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में जान गंवाने वाला सूर्या प्रताप सिंह इकलौता पुत्र था। दिनदहाड़े कॉलेज परिसर में हुई इस हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया था और मामला प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामले में प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं।
राहुल गांधी के मामले में 16 जून को फैसला संभव
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों पर दिए गए बयान मामले में अब 16 जून को फैसला आ सकता है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। शनिवार को फैसला आना था लेकिन सुनवाई टल गई।
पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अदालत ने अगली तिथि तय कर दी। मामला राहुल गांधी के उस बयान से संबंधित है जो उन्होंने पिछले साल सितंबर में अमेरिका की यात्रा के दौरान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर भारत में सिखों की स्थिति और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने निगरानी याचिका दाखिल की। इसमें राहुल गांधी को पक्षकार बनाया गया है।