अवैध विज्ञापन पर सख्तीः वाराणसी नगर निगम ने चलाया अभियान, 48 होर्डिंग्स जब्त
वाराणसी शहर में अवैध तरीके से विज्ञापन संबंधी बड़े बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
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वाराणसी शहर में सभी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग्स, यूनिपोलो, पार्कों में लगाये गए विज्ञापनों, रोटेटरों आदि जिनका विज्ञापन शुल्क और कर निगम कोष में जमा न कराया गया हो उनके खिलाफ नगर निगम की ओर से प्रवर्तन दल द्वारा वृहत अभियान चलाकर हटाये जाने का निर्देश दिया गया है।
इसके तहत मंगलवार को बड़े साइज के 48 विज्ञापन, होर्डिंग्स, यूनिपोल पर अवैध विज्ञापन सामग्री को जब्त किया गया। यह अभियान सिगरा से मलदहिया चौराहे तक, इंग्लिशिया लाइन से होते हुए लहरतारा और चंदुआ सट्टी से कैंट मार्ग, कैंट से मकबूल आलम रोड, कचहरी से भोजूबीर और संत अतुलानंद चौराहे तक चलाया गया।
सोमवार को अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार की अध्यक्षता में विज्ञापन विभाग और अनुज्ञप्ति विभाग की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी विभागीय कर्मियों को लिखित निर्देश दिया गया कि समस्त बकायेदारों को अविलंब बकाया जमा करने के लिए अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कराएं। एक सप्ताह के अंदर बकाया धनराशि जमा न होने की स्थिति में उनका आरसी तैयार कर वसूली की जाए।
घर के पास पहुंचते ही कूड़ा गाड़ी भेजेगा अलर्ट
डोर टू डोर कूड़ा उठान को प्रभावी बनाने के लिए अब नगर निगम एप के जरिए अलर्ट भेजेगा। इसमें कूड़ा गाड़ी के घर के 200 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही घर अलर्ट पहुंचेगा। कूड़ा गाड़ियों पर लगे जीपीएस के माध्यम से शहरवासी कूड़ा गाड़ियों को एक दायरे में ट्रैक कर सकेंगे।
दरअसल, कूड़ा गाड़ियों का समय निर्धारित नहीं होने और सूचना नहीं मिलने के कारण लोगों का कूड़ा उठान नहीं हो पाता। ऐसे में पार्षदों की शिकायतों पर नगर निगम ने एप तैयार किया है। अपर नगर आयुक्त डीडी वर्मा ने बताया कि डोर टु डोर कूड़ा उठान को प्रभावी बनाने के लिए एप बनाया जा रहा है। अगले माह से एप को डाउनलोड किया जा सकेगा।
आरईएस के जेई से अधिशासी अभियंता तक को डीएम ने दी चेतावनी
बिजली निगम के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता को बैठक की सूचना के बाद भी अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया। भू संरक्षण अधिकारी की गैरमौजूदगी पर शोकाज नोटिस देने का निर्देश दिया।
एनएचएआई को अखरी बाईपास पर खराब रोड की मरम्मत का कार्य तीन दिनों में पूरा कराने का निर्देश दिया। मनरेगा की समीक्षा में कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें 30 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि यदि काम पूरा नहीं हुआ तो सितंबर का वेतन नहीं जारी किया जायेगा। इसके अलावा वन विभाग, एक्सियन सिंचाई जौनपुर, लघुडार ज्ञानपुर नहर सहित अन्य सभी विभागों को 10 दिनों में कन्वर्जन के कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।