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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Statement of eyewitness could not be recorded in Awadhesh Rai murder case in varanasi court next hearing on 14 june

Varanasi News: अवधेश राय हत्याकांड में चश्मदीद का नहीं दर्ज हो सका बयान, अब 14 को होगी सुनवाई

Thu, 02 Jun 2022 06:50 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 02 Jun 2022 06:50 PM IST
सार

31 साल पूर्व चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में गुरुवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय का बयान नहीं दर्ज हो सका।

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Statement of eyewitness could not be recorded in Awadhesh Rai murder case in varanasi court next hearing on 14 june
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

31 साल पूर्व चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में बृहस्पतिवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय का बयान नहीं दर्ज हो सका। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में एक अधिवक्ता के निधन के कारण अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 14 जून नियत की है।

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तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास पर अवधेश राय की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसी मुकदमे में पिछले तिथि को पूर्व विधायक से जिरह का अवसर समाप्त होने के बाद अदालत ने गवाह विजय कुमार पांडेय को जरिये सम्मन अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। जिस पर गवाह विजय पांडेय अपने अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के जरिये अदालत में गवाही के लिए हाजिर हुए थे लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होेने के कारण मुकदमे में तारीख पड़ने के बाद गवाह विजय कुमार पांडेय वापस लौट गए।

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