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यूपी: देह व्यापार के मामले में एसएसपी बुलंदशहर का बयान दर्ज,15 वर्ष पुराने प्रकरण में तीन आरोपियों को हो चुकी है सजा 

Wed, 06 Jan 2021 08:33 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 06 Jan 2021 08:33 PM IST
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SSP Bulandshahr's statement recorded in the case of prostitution
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पशुपति नाथ मिश्र की अदालत में देह व्यापार के 15 वर्ष पुराने एक मामले में बतौर गवाह तत्कालीन विवेचक और वर्तमान एसएसपी बुलंदशहर संतोष सिंह का बयान दर्ज होने के बाद जिरह की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंडुवाडीह थाने के इस प्रकरण की सुनवाई नियमित की जा रही है।

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एसएसपी बुलंदशहर ने इस प्रकरण में नक्शा नजरी, आरोप पत्र, सात लड़कियों की बरामदगी, आरोपियों की गिरफ्तारी और बयान आदि की पुष्टि की। अदालत अब इस मामले में सामाजिक संस्था गुड़िया के अजीत सिंह का बयान दर्ज करने के लिए सात जनवरी की तिथि नियत की है।
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इस मामले में तीन अभियुक्तों महताब, अफजल और काली को वर्ष 2016 में तत्कालीन एडीजे तृतीय महंतलाल की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। एडीजीसी रोहित मौर्य के मुताबिक वर्तमान में पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश और राजेश उर्फ  लंगड़ा को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बतौर आरोपी तलब किया गया है।
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घटना 13 नवंबर 2005 की मंडुवाडीह थाना के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया की है। आरोपियों पर आवासीय परिसर में युवतियों को धमकाकर देह व्यापार कराने और इसके लिए दुष्प्रेरित करने के साथ ही उन्हें खरीदकर नाम बदल कर उनकी इच्छा के विपरीत देह व्यापार कराने का आरोप है।

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