{"_id":"5f29bef98ebc3e3cb85a7aae","slug":"sigra-sport-stadium-city-news-vns539727231","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब सिगरा स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए करनी पड़ेगी जेब ढ़ीली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब सिगरा स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए करनी पड़ेगी जेब ढ़ीली
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वाराणसी। सिगरा के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब प्रवेश करने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि खेल निदेशालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक स्टेडियम में आने वाले 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को 30 हजार रुपये और 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों 25 हजार रुपये प्रोत्साहन समिति में जमा कराकर आजीवन सदस्यता दी जाएगी।
निदेशालय के नई गाइड लाइन के अनुसार स्टेडियम में टहलने और उसका उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को आजीवन सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ेगी। हालांकि खिलाड़ियों के लिए पहले से ही निर्धारित मासिक शुल्क भी लागू होगा। स्टेडियम में तोड़फोड़ या किसी भी चीज को क्षति पहुंचाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब जिले में जिम और तरण ताल के लिए वार्षिक पंजीकरण भी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिम और तरणताल का पंजीकरण होगा अनिवार्य
निदेशालय के नए नियम के मुताबिक जनपद में तरणताल और जिम संचालकों को क्षेत्रीय खेल विभाग से 15 हजार रुपये शुल्क देकर वार्षिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न किए जाने पर जिम और तरणताल संचालकों को इसका संचालन नहीं करने दिया जाएगा।
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प्रोत्साहन समिति में जमा धनराशि जिले के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और खेल को बढ़ावा देने के लिए लिया जाएगा। जिसका आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है। जिसे नए सत्र से सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लागू करेंगे।-डॉ. आरपी सिंह, निदेशक, खेल निदेशालय
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निदेशालय के नई गाइड लाइन के अनुसार स्टेडियम में टहलने और उसका उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को आजीवन सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ेगी। हालांकि खिलाड़ियों के लिए पहले से ही निर्धारित मासिक शुल्क भी लागू होगा। स्टेडियम में तोड़फोड़ या किसी भी चीज को क्षति पहुंचाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब जिले में जिम और तरण ताल के लिए वार्षिक पंजीकरण भी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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जिम और तरणताल का पंजीकरण होगा अनिवार्य
निदेशालय के नए नियम के मुताबिक जनपद में तरणताल और जिम संचालकों को क्षेत्रीय खेल विभाग से 15 हजार रुपये शुल्क देकर वार्षिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न किए जाने पर जिम और तरणताल संचालकों को इसका संचालन नहीं करने दिया जाएगा।
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प्रोत्साहन समिति में जमा धनराशि जिले के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और खेल को बढ़ावा देने के लिए लिया जाएगा। जिसका आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है। जिसे नए सत्र से सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लागू करेंगे।-डॉ. आरपी सिंह, निदेशक, खेल निदेशालय