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श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट कांड के आरोपी दो आतंकी जौनपुर कोर्ट में पेश
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
Updated Tue, 29 Aug 2017 02:25 PM IST
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पुलिस छावनी में तब्दील रहा दीवानी न्यायालय परिसर
- फोटो : अमर उजाला
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श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड के दो आरोपी आतंकियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जौनपुर एडीजे प्रथम एमपी सिंह की अदालत में पेश किया गया। मामले में सोमवार को बहस होनी थी पर दोनों आरोपियों ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें समझने के लिए कुछ समय दिया जाए।
इस पर कोर्ट ने बहस की तिथि 18 सितंबर की तय की। इस दौरान पूरा दीवानी न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। 28 जुलाई 2005 की शाम सवा पांच बजे पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की साधारण बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन के निकट हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास बम धमाका हुआ था।
इसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। विवेचना में चार आतंकी आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में आतंकी आरोपी मुहम्मद आलमगीर उर्फ रोनी और ओवैदुर्रमान उर्फ बाबू भाई को न्यायालय पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है।
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अन्य दो आरोपियों हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को अन्य मामलों में सुनवाई के लिए हैदराबाद जेल भेज दिया गया था। इससे इन दोनों के मामले में उस समय फैसला नहीं हो पाया था। कई तारीखें पड़ीं लेकिन हैदराबाद जेल में होने से दोनों पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे।
कोर्ट के निर्देश पर हाल ही दोनों को हैदराबाद से जौनपुर जेल लाया गया। सोमवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों ने केस में कुछ कागजात जमा करने और केस को समझने के लिए समय मांगा। अब इस मामले में बहस 18 सितंबर को होगी।
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इस पर कोर्ट ने बहस की तिथि 18 सितंबर की तय की। इस दौरान पूरा दीवानी न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। 28 जुलाई 2005 की शाम सवा पांच बजे पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की साधारण बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन के निकट हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास बम धमाका हुआ था।
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इसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। विवेचना में चार आतंकी आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में आतंकी आरोपी मुहम्मद आलमगीर उर्फ रोनी और ओवैदुर्रमान उर्फ बाबू भाई को न्यायालय पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है।
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अन्य दो आरोपियों हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को अन्य मामलों में सुनवाई के लिए हैदराबाद जेल भेज दिया गया था। इससे इन दोनों के मामले में उस समय फैसला नहीं हो पाया था। कई तारीखें पड़ीं लेकिन हैदराबाद जेल में होने से दोनों पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे।
कोर्ट के निर्देश पर हाल ही दोनों को हैदराबाद से जौनपुर जेल लाया गया। सोमवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों ने केस में कुछ कागजात जमा करने और केस को समझने के लिए समय मांगा। अब इस मामले में बहस 18 सितंबर को होगी।