फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Seven years imprisonment for raping teenager varanasi court verdict

Varanasi News: किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष का कारावास, 10 साल पुराना है मामला

Wed, 17 Aug 2022 10:57 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 17 Aug 2022 10:57 PM IST
सार

वाराणसी के लंका क्षेत्र निवासी किशोरी 13 मई 2012 को सुबह बीएचयू  थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने 19 अगस्त 2012 को पीड़िता को बरामद किया। किशोरी को बंधक बनाने के आरोपी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार किया। बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। 

विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping teenager varanasi court verdict
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाई सजा - फोटो : फाइल

विस्तार

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त वीरेंद्र पटेल को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमथेश पांडेय के अनुसार लंका क्षेत्र निवासिनी एक महिला ने 15 जून 2012 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कहा था कि उसकी लड़की 13 मई 2012 को सुबह बीएचयू में एनसीसी परेड के लिए गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

विज्ञापन


उसने लंका थाने में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई। इस बीच उसके मोबाइल पर फोन आया कि उसकी लड़की इलाहाबाद में है, जब उसने उस नंबर पर फोन मिलाया तो वह स्वीच ऑफ हो गया। मामले में एसएसपी के आदेश पर लंका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विज्ञापन


विवेचना के दौरान पुलिस ने 19 अगस्त 2012 को पीड़िता को बरामद किया। बाद में उसके बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त वीरेंद्र पटेल को भी उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से पांच गवाह परीक्षित कराए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

जानलेवा हमले के मामले में कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने चोलापुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी सुभाष यादव को हमले में प्रयुक्त असलहा पिस्टल की बरामदगी के लिए 8 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

रिमांड की अवधि बृहस्पतिवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगी। मामले के विवेचक विपीन पांडे ने 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि आरोपी सुभाष यादव ने जेल में दिए गए बयान में हमले में प्रयुक्त पिस्टल को मशीन के पास भूसे में छिपाया है जिसे चलकर बरामद करवा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed