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सुप्रीम कोर्ट ने कारमाइकल भवन गिराने का मामला सुलझाया, हर दुकानदार को सरकार देगी 16 लाख रुपये

Wed, 19 Jun 2019 10:53 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 19 Jun 2019 10:53 PM IST
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SC order give compensation to shopkeepers on demolition Carmichael library building case
सुप्रीम कोर्ट ने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराने के विवाद को सुलझाया - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराने के विवाद को सुलझा दिया है। कोर्ट ने भवन में बनी छह दुकानों के लिए 16-16 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रास्ता अब साफ हो गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को कुछ दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इनका कहना था कि अगर कारमाइकल लाइब्रेरी को गिराया गया तो उन्हें मुआवजा दिया जाए या किसी अन्य जगह दुकानें दी जाए।
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इस पर गत 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और साथ ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार से इन छह दुकानदारों को 16-16 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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