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Varanasi: अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में सतुआ बाबा व महंत बालक दास ने किया आत्मसमर्पण, अंतरिम जमानत मिली
Wed, 04 Jan 2023 02:57 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 04 Jan 2023 02:57 PM IST
सार
बुधवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ़ सतुआ बाबा व महंत बालक दास ने आत्मसमर्पण कर दिया, अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर अंतरिम जमानत दें दी और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरूवार की तिथि नियत कर दी।
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अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में कोर्ट में समर्पण करने पहुँचे आरोपी महंत गण
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान बवाल मामले में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और महंत बालक दास कोे अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार से नियमित सुनवाई का आदेश दिया। इससे पहले सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 20-20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत दी।
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गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था। आगजनी की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने सतुआ बाबा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व महंत बालक दास समेत कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान ही अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी। विचार के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सतुआ बाबा और महंत बालक दास को अग्रिम जमानत मिली है।
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