फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   samajwadi party leader abu azmi get relief from highcourt

सपा नेता अबू आजमी को हाईकोर्ट से मिली राहत, पीएम और सीएम पर की थी अभद्र टिप्पणी

Wed, 05 Dec 2018 03:17 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी/आजमगढ़
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी/आजमगढ़ Updated Wed, 05 Dec 2018 03:17 PM IST
विज्ञापन
samajwadi party leader abu azmi get relief from highcourt
हाईकोर्ट
पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक अबू आसिम आजमी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। ऐसे में पुलिस अब दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने के लिए फोन पर ही उनका बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देगी।
विज्ञापन


बता दें कि आजमगढ़ जिले के मंजीर पट्टी गांव निवासी अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता हैं। वे पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में इकलौते विधायक हैं। 12 नवंबर को अबू आसिम आजमी ने सरायमीर थाना क्षेत्र के छाऊ गांव में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी को सबक सिखा देगी।
विज्ञापन


गुजरात प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र मोदी को पुन: गुजरात भेज देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग भी किया था।

आजमगढ़ जिले का नाम बदलने की सुगबुगाहट के सवाल पर उन्होंने कहा था कि इस जिले को आजम शाह ने बसाया है। उन्हीं के नाम पर जिले का नाम आजमगढ़ पड़ा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आजमगढ़ का नाम नहीं बदला जा सकता। इसी मामले में एक भाजपा नेता ने सरायमीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली और अदालत ने उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया था।

इसी मामले में हाईकोर्ट ने अबू आसिम की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। ऐसे में पुलिस अब उनका बयान फोन के जरिए ही रिकार्ड कर कोर्ट में दाखिल कर देगी। एसओ सरायमीर मनोज सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से स्टे मिला है। ऐसे में फोन पर बयान दर्ज किया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed