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सपा नेता अबू आजमी को हाईकोर्ट से मिली राहत, पीएम और सीएम पर की थी अभद्र टिप्पणी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी/आजमगढ़
Updated Wed, 05 Dec 2018 03:17 PM IST
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हाईकोर्ट
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पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक अबू आसिम आजमी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। ऐसे में पुलिस अब दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने के लिए फोन पर ही उनका बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देगी।
बता दें कि आजमगढ़ जिले के मंजीर पट्टी गांव निवासी अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता हैं। वे पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में इकलौते विधायक हैं। 12 नवंबर को अबू आसिम आजमी ने सरायमीर थाना क्षेत्र के छाऊ गांव में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी को सबक सिखा देगी।
गुजरात प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र मोदी को पुन: गुजरात भेज देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग भी किया था।
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बता दें कि आजमगढ़ जिले के मंजीर पट्टी गांव निवासी अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता हैं। वे पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में इकलौते विधायक हैं। 12 नवंबर को अबू आसिम आजमी ने सरायमीर थाना क्षेत्र के छाऊ गांव में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी को सबक सिखा देगी।
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गुजरात प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र मोदी को पुन: गुजरात भेज देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग भी किया था।
आजमगढ़ जिले का नाम बदलने की सुगबुगाहट के सवाल पर उन्होंने कहा था कि इस जिले को आजम शाह ने बसाया है। उन्हीं के नाम पर जिले का नाम आजमगढ़ पड़ा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आजमगढ़ का नाम नहीं बदला जा सकता। इसी मामले में एक भाजपा नेता ने सरायमीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली और अदालत ने उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया था।
इसी मामले में हाईकोर्ट ने अबू आसिम की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। ऐसे में पुलिस अब उनका बयान फोन के जरिए ही रिकार्ड कर कोर्ट में दाखिल कर देगी। एसओ सरायमीर मनोज सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से स्टे मिला है। ऐसे में फोन पर बयान दर्ज किया जाएगा।
इसी मामले में हाईकोर्ट ने अबू आसिम की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। ऐसे में पुलिस अब उनका बयान फोन के जरिए ही रिकार्ड कर कोर्ट में दाखिल कर देगी। एसओ सरायमीर मनोज सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से स्टे मिला है। ऐसे में फोन पर बयान दर्ज किया जाएगा।