फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   RI sandip kumar

गनर प्रकरण की जांच में आरआई पाए गए दोषी

Mon, 23 Sep 2019 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Sep 2019 01:33 AM IST
विज्ञापन
RI sandip kumar
वाराणसी। राज्य सूचना आयोग के फर्जी सदस्य अभिषेक मिश्र को सरकारी गनर देने के मामले में पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) संदीप कुमार राय दोषी पाए गए हैं। सीओ पुलिस लाइन की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने आरआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन

शिवपुर थाने में बीती 19 सितंबर की रात चोरी के आरोपी की पैरवी के लिए अभिषेक मिश्र सरकारी गनर के साथ गया था। अभिषेक ने शिवपुर इंस्पेक्टर को खुद को राज्य सूचना आयोग का सदस्य बताया तो उन्हें शंका हुई। इंस्पेक्टर शिवपुर ने अभिषेक के संबंध में एएसपी डॉ. अनिल कुमार को जानकारी दी तो उन्होंने पूछताछ शुरू की और सामने आया कि वह फर्जी तरीके से सरकारी गनर लेकर चल रहा है। अभिषेक मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही, एसएसपी ने गनर प्रकरण की जांच सीओ पुलिस लाइन मोहम्मद मुश्ताक को सौंप कर रिपोर्ट मांगी।
विज्ञापन

एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने रविवार को बताया कि पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कहां लग रही है, और वह कहां जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना आरआई का काम है। गैर जनपद से आए किसी विशिष्ट व्यक्ति को गनर उपलब्ध कराने के संबंध में भी आरआई को उच्चाधिकारियोें को सूचित करना चाहिए। सीओ पुलिस लाइन की जांच में प्रथम दृष्टया आरआई दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed