Varanasi News: पुष्कर हत्याकांड...पांच दोषियों को उम्रकैद, सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र; 15-15 हजार जुर्माना
Varanasi Crime News: इस मामले में पुलिस ने मामले में सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 19 साक्षियों को परीक्षित कराया गया।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने 12 वर्ष पुराने बहुचर्चित पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी बंटी सिंह उर्फ राज सिंह, पिंटू सिंह उर्फ दिलीप, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, भानु केशरी उर्फ गोलू और तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू सिंह पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं, आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ दीनू और राहुल श्रीवास्तव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार शिवपुर निवासी अभिषेक शुक्ला ने थाना शिवपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि केबल काटने के विवाद में 16 दिसंबर 2012 की सुबह करीब 11:30 बजे आरोपियों ने उसके भाई पुष्कर शुक्ला पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पुष्कर शुक्ला को मृत घोषित कर दिया।
मुकदमे में झूठी गवाही पर कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी की ओर से झूठी गवाही दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए वादी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वादी मुकदमा अभिषेक शुक्ला द्वारा दोषमुक्त आरोपियों धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ दीनू और राहुल श्रीवास्तव के संबंध में दिए गए बयान मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। वादी अभिषेक शुक्ला के विरुद्ध पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए तथा उन्हें नोटिस जारी कर 23 दिसंबर 2025 को पेश होने का निर्देश दिया जाए। नोटिस में पूछा जाएगा कि क्यों न उन्हें मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त विचारण कर दंडित किया जाए।