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प्रमोद निगम हत्याकांड: माफिया मुख्तार के शूटर को मिली सजा, लघुशंका करने से रोकने पर मारी थी गोली; 12 गवाह पेश

Wed, 16 Apr 2025 10:28 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 16 Apr 2025 10:28 AM IST
सार

वाराणसी के व्यापारी प्रमोद निगम हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर भी शामिल था। मार्ग पर लघुशंका करने से मना करने पर उसने गोली मार हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आरोपियों को जुर्माना भी लगाया है।

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Pramod Nigam murder case in varanasi 12 witnesses presented in court culprits sentenced after 8 years
राष्ट्रीय फेरी-पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक प्रमोद निगम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UP Crime: अपर सत्र न्यायाधीश पंचम यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने राष्ट्रीय फेरी-पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक प्रमोद निगम की हत्या के दो दोषियों शेषनाथ शर्मा और नंदलाल राय उर्फ बबलू राय को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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आठ साल पहले इंग्लिशिया लाइन तिराहा से मलदहिया मार्ग पर लघुशंका करने से मना करने पर नंदलाल राय ने व्यवसायी प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नंदलाल की पहचान माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह के शूटर के रूप में रही है। 
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अदालत ने नंदलाल पर 60 हजार और शेषनाथ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से 50 प्रतिशत प्रमोद निगम के पुत्र अभिषेक निगम को देने का आदेश दिया है। प्रमोद की हत्या आठ साल पहले हुई थी। 
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शेषनाथ शर्मा वाराणसी के मिर्जामुराद थाने के खालिसपुर गांव का मूल निवासी है। वह चंदुआ छित्तूपुर में रहता है। राजेंद्र विहार कॉलोनी, नेवादा  की लेन नंबर-3 में रहने वाला नंदलाल राय उर्फ बबलू राय गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर थाने के जोगामुसाहिब गांव का मूल निवासी है। 

प्रमोद ने मारे थे पांच थप्पड़, आहत था
नगर निगम ने प्रमोद निगम को स्वच्छता दूत नामित किया था। वह जवाहर मार्केट में अपना ठेला लगाते थे। 17 जनवरी 2017 की शाम बीयर पीने के बाद नंदलाल जवाहर मार्केट में लघुशंका कर रहा था। दुकानदारों ने मना किया तो उसने गालीगलौज की। मामला बढ़ा तो प्रमोद निगम ने नंदलाल को चार-पांच थप्पड़ जड़ दिए। 

पुलिस की पूछताछ में नंदलाल ने बताया था कि थप्पड़ से वह आहत हो गया था। तय किया था कि प्रमोद को सबक सिखाएगा। वह जवाहर मार्केट से राजेंद्र विहार कॉलोनी स्थित अपने घर गया और वहां से पिस्टल लेकर शेषनाथ के पास पहुंचा।

शेषनाथ को पूरी बात बताकर अपने साथ लिया। शाम 7:30 बजे के वह इंग्लिशिया लाइन तिराहा से मलदहिया मार्ग की ओर जा रहे प्रमोद निगम के पीछे बाइक से चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसने प्रमोद निगम को दो गोली मारी और मलदहिया की ओर भाग गया था।

न्यायपालिका के प्रति और ज्यादा अटूट होगा भरोसा
राष्ट्रीय फेरी-पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि इस फैसले से आम आदमी का भरोसा न्यायपालिका के प्रति और ज्यादा अटूट होगा। कहा कि वह न्यायपालिका के साथ ही मोदी–योगी सरकार के आभारी हैं। 

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत पर 21 को सुनवाई
एडीजे / एफटीसी-प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को खजुरी इलाके की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अनमोल गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी (फौजदारी) ने अदालत में आवेदन दिया। 

एडीजीसी ने बताया कि सरकारी कार्य में केस के विवेचक की व्यस्तता के कारण केस डायरी और बेल कमेंट नहीं मिल पाया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत करने का अनुरोध किया। 

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