{"_id":"699546edd8b1a753a0057fef","slug":"permanent-constructions-will-be-marked-by-satellite-in-the-green-belt-of-the-ring-road-in-varanasi-2026-02-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: रिंग रोड के ग्रीन बेल्ट में सेटेलाइट से चिह्नित होंगे पक्के निर्माण, ये है वीडीए की योजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Varanasi News: रिंग रोड के ग्रीन बेल्ट में सेटेलाइट से चिह्नित होंगे पक्के निर्माण, ये है वीडीए की योजना
Wed, 18 Feb 2026 10:28 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 18 Feb 2026 10:28 AM IST
सार
रिंग रोड के ग्रीन बेल्ट में सेटेलाइट से पक्के निर्माण चिह्नित किए जाएंगे। यहां पक्का निर्माण नहीं होगा। वीडीए द्वारा इन्हें चिह्नित करने के साथ ही तोड़ने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
रिंग रोड की कुल लंबाई 60 किमी के आसपास है। इसमें दो किमी गंगा नदी पड़ती है। हरहुआ से वाजिदपुर, 16.55 किमी और वाजिदपुर से संदहा होते हुए चंदौली तक रिंग रोड है। दोनों तरफ 58 किमी दायरे में 20-20 मीटर का ग्रीन बेल्ट है। इसमें होने वाले पक्के निर्माणों की पहचान वीडीए सैटेलाइट से कर रहा है। इस दायरे में किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं होगा। इन्हें तोड़ने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।
विज्ञापन
ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में जिन निर्माणों, उपयोगों की अनुमति है। उनमें पेट्रोल पंप, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय खुले स्थान, पार्क, रेसकोर्स, स्टेडियम, पिकनिक स्थल, कैंपिंग स्थल, ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, संग्रहालय, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य हैं।
विज्ञापन
इनके अलावा किसी भी तरह के निमार्ण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दायरे में निर्माण वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। यूपी नियोजन और विकास अधिनियम में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
यह न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली संवर्धन और स्वच्छ वातावरण भी दिलाएगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार, ग्रीन बेल्ट में लागू नियमों और मानकों के तहत विशिष्ट उपयोग और सीमित निर्माण को ही अनुमन्य किया गया है।