फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Pension scheme of artists trapped in the issue of income certificate

आय प्रमाणपत्र के फेर में फंसी कलाकारों की पेंशन योजना

Fri, 25 Jun 2021 01:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jun 2021 01:21 AM IST
विज्ञापन
Pension scheme of artists trapped in the issue of income certificate
संस्कृति निदेशालय की ओर से कलाकारों के लिए जारी पेंशन योजना आय प्रमाणपत्र के फेर में फंस गई है। 24 हजार सालाना के आय प्रमाणपत्र के लिए कलाकार तहसीलों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही निकल रहा है।
विज्ञापन

कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व असमर्थ कलाकारों के लिए दो हजार रुपये पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 60 साल आयु वर्ग तथा 10 साल तक कला प्रदर्शन करने वालों को लाभ दिया जाना था। इसके लिए संस्कृति निदेशालय की ओर से जारी पत्र में दो हजार रुपये मासिक या 24 हजार रुपये सालाना आमदनी का आय प्रमाणपत्र देना जरूरी था। सरकारी आदेश के फेर में कलाकार तहसील का चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं लेकिन उनका आय प्रमाणपत्र नहीं बन रहा है।
विज्ञापन

आलोक उत्थान सेवा संस्था के मंत्री व यश भारती से सम्मानित विष्णु यादव ने बताया कि संस्कृति निदेशालय के पत्र में दो हजार मासिक के आय प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की गई है लेकिन कहीं भी बन नहीं रहा है। जवाहर लाल यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में दो हजार रुपये मासिक का आय प्रमाणपत्र तहसीलदार जारी नहीं कर रहे हैं। मन्ना यादव ने कहा कि सरकार ने लोक कलाकारों के लिए चार हजार रुपये मासिक पेंशन व करोड़ रुपये पारिवारिक स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में देने की घोषणा की थी, लेकिन कलाकारों को लाभ नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed