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Varanasi News: किशोरी को भगाने के आरोपी समेत पांच पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने किशोरी को भगाने के आरोपी विकास, साजिशकर्ता ग्राम प्रधान विजय कुमार समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश बड़ागांव थाना प्रभारी को दिया है।
बड़ागांव निवासी वादी ने अधिवक्ता इंद्रसेन सिंह गौतम के जरिये कोर्ट में आवेदन दिया। आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को विकास उर्फ विक्की 29 अप्रैल को भगा ले गया। लोक लाज के भय से थाने पर सूचना नहीं दी। एक माह बाद बेटी किसी तरह उन लोगों के चंगुल से निकल कर घर पहुंची और आपबीती बताई।
विकास के पिता राज कुमार, भाई विशाल, बबलू और मुनाउ ने भागने में सहयोग किया। घर आने पर ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया और मुकदमा न करने के लिए दबाव बनाने लगा। थाने और उच्चाधिकारियों को आवेदन देने पर सुनवाई नहीं हुई, तब कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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बड़ागांव निवासी वादी ने अधिवक्ता इंद्रसेन सिंह गौतम के जरिये कोर्ट में आवेदन दिया। आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को विकास उर्फ विक्की 29 अप्रैल को भगा ले गया। लोक लाज के भय से थाने पर सूचना नहीं दी। एक माह बाद बेटी किसी तरह उन लोगों के चंगुल से निकल कर घर पहुंची और आपबीती बताई।
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विकास के पिता राज कुमार, भाई विशाल, बबलू और मुनाउ ने भागने में सहयोग किया। घर आने पर ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया और मुकदमा न करने के लिए दबाव बनाने लगा। थाने और उच्चाधिकारियों को आवेदन देने पर सुनवाई नहीं हुई, तब कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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