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Gyanvapi Hearing: आदि विश्वेश्वर मामले पर दाखिल याचिका पर क्या आएगा आदेश, पढ़ें-अब तक क्या-क्या हुआ
Sat, 19 Aug 2023 03:17 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Sat, 19 Aug 2023 03:17 PM IST
सार
Lord Adi Vishweshwar Case: ज्ञानवापी से जुड़े ज्योतिर्लिंग लॉर्ड आदि विश्वेश्वर मामले में पांच सितंबर को सुनवाई होगा।अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम, शरद श्रीवास्तव और हिमांशु तिवारी के जरिये वाद दाखिल किया है। जानिए क्या है मामला...
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Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
विस्तार
ज्ञानवापी के आदिविश्वेश्वर मामले में अब पांच सितंबर को सुनवाई होगी। यह मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत विचाराधीन है। अदालत रिक्त होने के कारण शनिवार को सुनवाई टल गई। यह वाद बड़ी पियरी निवासी एडवोकेट अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी की तरफ से अधिवक्ता शिवपूजन गौतम, हिमांशु तिवारी व शरद श्रीवास्तव ने दाखिल किया है। इसके जरिये ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को देने, मंदिर निर्माण में केंद्र व राज्य के सहयोग के साथ ही वर्ष 1993 में की गई बैरिकेडिंग हटाने का अनुरोध किया गया है।
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क्या है मामला?
बता दें कि बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम, शरद श्रीवास्तव और हिमांशु तिवारी के जरिये वाद दाखिल किया है। इसमें ज्ञानवापी स्थित आराजी संख्या को भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करने और 1993 में कराई गई बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की गई है। पुलिस आयुक्त, डीएम, केंद्र और यूपी के सचिव, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकर बनाया गया है।
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