मुख्तार अंसारी के परिवार पर कसता शिकंजा: पत्नी और दो सालों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। गाजीपुर जिले के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गौरव कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मऊ के मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीनों फरार चल रहे थे।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में माफियाओं/अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। इसके तहत नगर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के वांछित आईएस-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और उनके दो साले सरजील रजा व अनवर शहजाद के खिलाफ गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पिछले काफी दिनों से पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है।
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनके परिजन, रिश्तेदार और करीबियों की सूची तैयार कर प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध के मामले सामने आए थे।
साथ ही छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या-162 और बवेरी में भूमि आराजी नंबर-598 कुर्क शुदा जमीन पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया था। इसके अलावा आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद द्वारा सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत करने की बात भी सामने आई थी।
इसके संबंध में भी थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। जबकि आरोपी आफसा अंसारी द्वारा सरकारी धन के गबन व अमानत में खयानत के आपराधिक कृत्य के संबंध में भी सैदपुर में मुकदमा पंजीकृत है।
इन आपराधिक मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साले सरजील रजा, अनवर शहजाद और पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ बीते 12 सितंबर को गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।