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Varanasi News: BHU की पूर्व चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, लूट से जुड़ा है मामला
Wed, 28 Feb 2024 08:58 PM IST
अमन विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Wed, 28 Feb 2024 08:58 PM IST
सार
Varanasi News: परिवादी का बयान दर्ज होने पर अदालत ने प्रो. रायना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को सम्मन जारी किया था बाद में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी में लूट, छेड़छाड़ और गंभीर चोट पहुंचाने को लेकर दाखिल एक परिवाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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नरिया, लंका निवासी आशीष सिंह ने तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ लूट, छेड़छाड़ और गंभीर चोट पहुंचाने को लेकर अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के जरिये अदालत में परिवाद दायर किया था। इस मामले में परिवादी का बयान दर्ज होने पर अदालत ने प्रो. रायना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को सम्मन जारी किया था बाद में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी।
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स्थगन की समयावधि में बढ़ोतरी नहीं होने और प्रो.रायना सिंह के मौजूद न होने पर परिवादी के अधिवक्ता ने वारंट जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था। अधिवक्ता ने दलील के समर्थन में स्थगन आदेश को लेकर सर्वाेच्च न्यायालय की नजीर भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए न्यायालय में 27 मार्च को तलब किया है।
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