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चीनी मांझा: जौनपुर में हुई मौतों के मामले की NGT करेगा सुनवाई, ये हैं प्रस्ताव; वाराणसी में दायर हुई थी याचिका

Sat, 24 Jan 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 24 Jan 2026 01:01 AM IST
सार

Varanasi News: चीनीे मांझे से जौनपुर जिले में ज्यादा हादसे और माैतें हुई। इसको लेकर वाराणसी की एक महिला ने एनजीटी में 14 जनवरी को याचिका दायर की थी। इसमें मुआवजे और मांझे पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

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Chinese kite string NGT hear case of deaths in Jaunpur proposals petition was filed in Varanasi
चीनी मांझा पर पूर्णतया प्रतिबंध की मांग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UP News: पिछले साल 11 दिसंबर को जौनपुर के शिक्षक संदीप तिवारी और इस साल 14 जनवरी को 23 साल के फिजियोथेरेपिस्ट समीर हाशमी की चीनी मांझे से हुई मौत के मामले की एनजीटी सुनवाई करेगी। शुक्रवार को वाराणसी की श्यामलता ने एनजीटी में याचिका दायर की। शपथपत्र से एनजीटी को चीनी मांझे से बचाव के 11 प्रस्ताव भी दिए।
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श्यामलता के अधिवक्ता ने बताया कि याची ने चीनी मांझे से 25 साल के बेटे विवेक शर्मा को दिसंबर 2024 में खो दिया था। इससे आहत श्यामलता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के सामने पिछले साल याचिका दायर कर मुआवजे और मांझे पर लागू प्रतिबंध को प्रभावी बनाने की मांग की थी। बीते साल 26 नवंबर को एनजीटी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस आयुक्त वाराणसी को चार सप्ताह में उठाए गए कदम की जानकारी मांगी गई थी।
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कार्रवाई की मांग

पिछले वर्ष 11 दिसंबर को जौनपुर के शिक्षक संदीप तिवारी और इस साल 14 जनवरी को समीर हाशमी की मौत चीनी मांझे से हुई। इस मामले का भी एनजीटी को याचिका के माध्यम से संज्ञान दिलाया गया है। इस मामले में सुनवाई 18 फरवरी हो होगी। सुनवाई एनजीटी नई दिल्ली के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ करेगी।
यह हैं प्रस्ताव

अगर चीनी मांझे से कोई अप्रत्याशित घटना हो तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी को वहां के पुलिस आयुक्त या अधीक्षक के विरुद्ध नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सिंथेटिक मांझा से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति पर 25000 का जुर्माना और अगर पतंग उड़ाने वाले नाबालिग हों तो, अभिभावक से जुर्माने की वसूली की जाए।
चीनी मांझे या नायलॉन के मांझे के विक्रेता पर हर अवहेलना पर 2.25 लाख का जुर्माना लगाया जाए।

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हर जिले में चीनी मांझे के विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिले की साइबर पुलिस सेल की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप व नंबर जारी किया जाए। ताकि शिकायत भेजी जा सके और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसकी निगरानी पुलिस आयुक्त या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक करें। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी सिंथेटिक मांझे कि बिक्री रोका जाए। चीनी मांझे की बिक्री की गोपनीय सूचना देने वाले को इनाम दिया जाए। चीनी मांझे की बिक्री की गोपनीय सूचना देने वाले को इनाम दिया जाए।

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ये हैं प्रस्ताव

  • अगर चीनी मांझे से कोई अप्रत्याशित घटना हो तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी को वहां के पुलिस आयुक्त या अधीक्षक के विरुद्ध नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। 
  • सिंथेटिक मांझे से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति पर 25000 का जुर्माना और अगर पतंग उड़ाने वाले नाबालिग हों तो, अभिभावक से जुर्माने की वसूली की जाए।
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