फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   nagar nigam

महापौर और नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम का किया उल्लंघन

Thu, 22 Oct 2020 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2020 01:09 AM IST
विज्ञापन
nagar nigam
सपा एमएलसी शतरूद्र प्रकाश ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजकर अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम का पालन वाराणसी नगर निगम नहीं कर रहा है। महापौर और नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 88 एक का जानबूझकर उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 531 के तहत शासन की ओर से धारा 534 की कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन

सपा एमएलसी ने कहा कि नगर निगम को अधिनियम से मुक्त कर दिया जाए या फिर अधिनियम का पालन कराया जाए। फरवरी के बाद अब तक एक भी साधारण सभा की अधिवेशन नहीं बुलाई गई, जबकि दो महीने में कम से कम एक बैठक अनिवार्य है। महापौर ने 19 अक्टूबर को वर्चुअल बैठक बुलाई थी। इसके बाद नगर आयुक्त ने शासन से दिशा-निर्देश मांगा। महापौर के फैसले पर उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा यह तो वे स्वयं जानें। किंतु सबसे आपत्तिजनक तथ्य तो यह है कि वर्चुअल अधिवेशन बुलाए जाने की हरी झंडी देने के बाद भी आज तक वर्चुअल अधिवेशन बुलाया ही नहीं गया। बल्कि 19 को पूर्व से ही सदन आहूत करने का आदेश भी निष्क्रिय कर दिया गया। महापौर और नगर आयुक्त ने जानबूझ बदनियती से अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पहले पत्र और बाद में स्मरण पत्र दिया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed