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अवधेश राय हत्याकांड: वादी ने 36 पेज की बहस दाखिल की, मुख्तार की तरफ से समय मांगने पर कोर्ट ने दिया ये जवाब

Fri, 19 May 2023 06:07 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 19 May 2023 06:07 PM IST
सार

31 वर्ष पुराने मुकदमे का फैसला जल्द आ सकता है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में पहले ही बहस पूरी हो चुकी है, शुक्रवार को  सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी जवाबी बहस की और वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव लिखित बहस अदालत में दाखिल की। 

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Mukhtar's appearance today: Awadhesh Rai murder case's decision may come soon, will there be any strength in t
बाहुबली मुख्तार अंसाली - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में शुक्रवार को बहस पूरी हुई। सुनवाई के दौरान वादी पूर्व मंत्री की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की गई है। उधर मुख़्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता श्री नाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय की मांग की।  अदालत ने 22 मई की तिथि नियत कर दी।

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इसी के साथ अब 31 वर्ष पुराने मुकदमे का फैसला जल्द आ सकता है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में पहले ही बहस पूरी हो चुकी है, शुक्रवार को  सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी जवाबी बहस की और वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव लिखित बहस अदालत में दाखिल की । वहीं बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिसपर अदालत ने 22 मई की तिथि नियत कर दी।
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Mukhtar's appearance today: Awadhesh Rai murder case's decision may come soon, will there be any strength in t
मुख्तार अंसारी। - फोटो : amar ujala

ये भी पढ़ें: 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी पर हुआ था मुकदमा, जानिए माफिया की पूरी क्राइम कुंडली

बता दें कि लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में इसकी जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी। लगभग 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन तथा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन की ओर से भी बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर बहस पूरी होने के बाद मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गया है।

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