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Mukhtar Ansari: एक ही जज ने दूसरी बार सुनाई मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, दर्ज हैं 65 से ज्यादा मुकदमे
Thu, 14 Mar 2024 10:33 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Thu, 14 Mar 2024 10:33 AM IST
सार
Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को एक ही जज ने दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने ही पहले अवधेश राय हत्याकांड, अब फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा सुनाई है।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने नौ महीने बाद ही अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) के सरगना और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के हिस्ट्रीशीटर मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। पहले अवधेश राय हत्याकांड में सजा सुनाई थी। अब गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक वाराणसी के साथ ही गाजीपुर और लखनऊ की अदालतें भी मुख्तार को सजा सुना चुकी हैं। करीब 18 महीने में ही मुख्तार को 8वें मामले में सजा मिली है।
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करीब 18 महीने में ही मुख्तार को 8वें मामले में सजा मिली
- 21 सितंबर 2022: मारपीट, धमकाने सहित अन्य आरोपों में लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा। 37 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
- 23 सितंबर 2022: लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा। 50 हजार रुपये जुर्माना।
- 15 दिसंबर 2022: गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा। 5 लाख रुपये जुर्माना।
- 29 अप्रैल 2023: गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माना।
- 5 जून 2023: वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। 1 लाख रुपये जुर्माना।
- 27 अक्तूबर 2023: गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया।
- 15 दिसंबर 2023: वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज धमकाने के मामले में 5 वर्ष 6 माह की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना।
- 13 दिसंबर 2024: धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक साजिश और आयुध अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा। 2.02 लाख रुपये जुर्माना।
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तीन राज्यों और नौ जिलों में दर्ज हैं 65 से ज्यादा मुकदमे, 21 में ट्रायल
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी, आगरा के अलावा पंजाब और नई दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए सहित जघन्य प्रकृति के अपराधों के लगभग 65 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध लंबित 65 अभियोगों में से 21 का विभिन्न न्यायालयों में ट्रायल चल रहा है।
सिर पकड़कर बैठ गया, गिड़गिड़ाया मुख्तार
सजा सुनने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने खुद को बीमार और बुजुर्ग बताया। साथ ही कहा कि कम सजा दी जाए। हालांकि अदालत ने अपराध को बड़ा करार दिया और उम्रकैद की सजा सुना दी।
सिर पकड़कर बैठ गया, गिड़गिड़ाया मुख्तार
सजा सुनने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने खुद को बीमार और बुजुर्ग बताया। साथ ही कहा कि कम सजा दी जाए। हालांकि अदालत ने अपराध को बड़ा करार दिया और उम्रकैद की सजा सुना दी।