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मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक: साढ़े पांच साल की कैद और अर्थदंड से किया गया था दंडित, विपक्षी को नोटिस

Tue, 16 Jan 2024 11:13 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, वाराणसी
माई सिटी रिपोर्टर, वाराणसी Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 16 Jan 2024 11:13 PM IST
सार

15 दिसंबर 2023 को एसीजेएम प्रथम / एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी। 

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Mukhtar Ansari sentence stayed He was punished with five and a half years imprisonment and fine
मुख्तार अंसारी। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

वाराणसी जिला जज की अदालत में रुंगटा प्रकरण में धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए अपील को स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी। साथ ही विपक्षी को नोटिस दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जनवरी तय की है।

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15 दिसंबर 2023 को एसीजेएम प्रथम / एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने अर्थदंड भी लगाया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है। प्रकरण के अनुसार, कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के बाद उनसे संबंधित मुकदमे की पैरवी करने पर उनके परिवार के लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले में उनके भाई महावीर प्रसाद रूंगटा ने पांच नवंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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