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IIT BHU में सामूहिक दुष्कर्म का मामला : नहीं दर्ज हो सका मुंशी का बयान, मूल कागज से जुड़ा है मामला
Mon, 27 Jan 2025 07:25 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Mon, 27 Jan 2025 07:25 PM IST
सार
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से नवंबर 2023 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मामले में तीन आरोपियों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
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Varanasi court
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एफआईआर के लेखक दुर्गेश सरोज उपस्थित हुए। मगर, उनकी गवाही नहीं हो सकी। लंका थाने की जनरल डायरी की प्रमाणित प्रति न ला पाने की वजह से उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया। कोर्ट ने उनकी गवाही के लिए 28 जनवरी की तिथि नियत की है।
आईआईटी बीएचयू की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा का प्राथमिक मेडिकल मुआयना करने वाले डॉ. हेमंत शर्मा का बयान बीते गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में दर्ज किया गया था। सोमवार को मामला दर्ज करने वाले मुंशी का बयान नहीं दर्ज हो सका, क्योंकि मूल कागज ही नहीं थे।
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आईआईटी बीएचयू की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा का प्राथमिक मेडिकल मुआयना करने वाले डॉ. हेमंत शर्मा का बयान बीते गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में दर्ज किया गया था। सोमवार को मामला दर्ज करने वाले मुंशी का बयान नहीं दर्ज हो सका, क्योंकि मूल कागज ही नहीं थे।
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