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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Minor raped at knifepoint; convict sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.

Varanasi News: चाकू दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
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Minor raped at knifepoint; convict sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश प्रथम (पॉक्सो एक्ट) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी संजय पटेल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी चोलापुर थाना क्षेत्र का निवासी है। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, 20 सितंबर 2016 शाम छह बजे पीड़िता गांव के दक्षिण में नहर के किनारे शौच के लिए गई थी। आरोप था कि वहां संजय पटेल ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह आतंकित कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के गर्भवती होने पर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। परिजनों ने 30 मई 2017 को थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराने और अदालत में उसका बयान दर्ज कराने के बाद विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने संजय पटेल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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