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Varanasi News: देह व्यापार से रोकने पर फायरिंग में दोषी को उम्रकैद, खिलाड़ी की हत्या का किया था प्रयास

Fri, 19 Sep 2025 01:01 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 19 Sep 2025 01:01 AM IST
सार

Varanasi News: देह व्यापार के विरोध में खिलाड़ी की हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी पंकज गुप्ता को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

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man convicted of firing shots to prevent Deh vyapar operation sentenced to life imprisonment in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

वाराणसी जिले के सिगरा थाना क्षेत्र में देह व्यापार के विरोध में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विशाल सिंह की हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) के न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पंकज गुप्ता को आजीवन करावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, 10 दोषियों में सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक, अनुज, रतन, रवि, तौफीक को 14 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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सिगरा थाना में वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। विजयानगरम मार्केट में देह व्यापार का बेटे विशाल ने विरोध किया। 29 सितंबर 2021 को आरोपियों में सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक, अनुज, अनूप, रतन, रवि, तौफीक ने साजिश के तहत शूटर पंकज गुप्ता ने बेटे विशाल को गोली मारी। 
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गोली से घायल विशाल सिंह को सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद गुड़गांव अस्पताल में उपचार किया गया। इस दौरान ट्रायल अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाह को परीक्षित कराया गया। आरोपियों में अनूप गुप्ता की विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।  

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