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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Loss of Rs 600 40 years ago, now three fined Rs 400-400

40 वर्ष पहले 600 रुपये का नुकसान, अब तीन पर 400-400 रुपये का जुर्माना

Wed, 10 Feb 2021 12:23 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 10 Feb 2021 12:23 AM IST
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Loss of Rs 600 40 years ago, now three fined Rs 400-400
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

40 वर्ष पुराने 600 रुपये के नुकसान के एक मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी पाते हुए 400-400 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों की उम्र 65 वर्ष से अधिक हैं। मामले में एक दीवार गिराए जाने का आरोप है। 40 वर्ष पुराना मामला है और मौके पर सुलह भी हो गया है। ऐसे में 400-400 रुपये अर्थदंड से दंडित करने पर न्यायिक आदेश की पूर्ति हो सकती है।

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वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत मुर्दहा बाजार में आठ सितंबर 1980 की रात एक दीवार गिरा दी गई थी। वादी भोलानाथ का सात सगे भाइयों सहित आठ आरोपियों पर आरोप था कि सभी मौके पर आए ईंट-पटिया वाले मकान की दीवार गिरा दी। दीवार गिरने से 600 रुपये का नुकसान हुआ था। घटना के गवाह जब विरोध किए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक सिंह यादव की अदालत ने रामलाल, श्यामलाल व रामदेव को दोषी पाया और 400-400 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। इन आरोपियों के अलावा बहादुर, शदूर, बचानू, बचाऊ को डकैती समेत अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं अदालत में मुकदमे के विचारण के दौरान एक आरोपी राजदेव की मौत हो गई थी।

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