69 दिन बाद दुकानों के सुबह से रात तक खुलेंगे शटर, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
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कोरोना वायरस के चलते लंबे समय से बंद बाजारों में मंगलवार से रौनक लौटने लगी है। कोरोना काल मे लॉकडाउन के चलते बंद दुकानों के शटर 69 दिन बाद खुलेंगे। इससे दुकानदारों ने बड़ी राहत की सांस ली है। दुकाने सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी।
लॉकडाउन 5.0 में नए नियमों के साथ सोमवार की देर रात चंदौली जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था के लिए गाइडलाइन जारी की। मंगलवार को सुबह नौ बजते ही मुह पर मास्क, हाथ मे सैनिटाइजर लिए दुकानदार दुकान पहुंचे।
इसके बाद दुकानों के शटर उठने लगे। सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकाने खुलने से बाजार में रौनक लौटेगी। इसके अलावा सुबह पांच बजे के बाद से रात नौ बजे तक लोग आवागमन कर सकते है। औद्योगिक इकाइयों में फेस मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी समेत अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा।
कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। बसों व सवारी वाहनों को शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। बसों को सैनिटाइज कराया जाएगा। वहीं यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगा। यात्रियों समेत चालक व परिचालक आदि को मास्क लगाना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगी। प्रशासन ने रोजाना अलग-अलग तरह की दुकानों को खोलने का प्रावधान किया है। ताकि भीड़ न बढ़ने पाए।