फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   life sentece to four including pradhan in Ragini murder case

बलिया: रागिनी हत्याकांड में  प्रधान समेत चार को उम्रकैद

Sat, 21 Sep 2019 01:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, बलिया
अमर उजाला ब्यूरो, बलिया Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 Sep 2019 01:18 AM IST
विज्ञापन
life sentece to four including pradhan in Ragini murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

जिले के चर्चित रागिनी हत्याकांड में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश चंद्र भानु सिंह ने शुक्रवार को प्रधान कृपाशंकर तिवारी समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन


सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पांचवें आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका केस किशोर न्यायालय में चल रहा है। 

बांसडीहरोड थाने के बजहां गांव निवासी जितेंद्र कुमार दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आठ अगस्त 2017 को सुबह सात बजे उनकी पुत्री रागिनी (16) सलेमपुर स्थित संस्कार भारती विद्या मंदिर में पढ़ने जा रही थी।
विज्ञापन


इस दौरान कृपाशंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, सोनू तिवारी और राजू यादव ने उसका पीछा किया और बाइक से धक्का मारकर गिरा दिया। 

सोनू तिवारी, नीरज और कृपाशंकर तिवारी ने रागिनी को पकड़ लिया। इसके बाद प्रिंस ने चाकू से रागिनी की गर्दन पर वार कर दिया। इससे रागिनी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed