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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Life imprisonment to brother-in-law accused of killing brother-in-law in Varanasi

Varanasi: साले की हत्या करने के आरोपी जीजा को उम्रकैद, साली से अवैध संबंध में वारदात को दिया था अंजाम

Sat, 18 May 2024 04:11 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 18 May 2024 04:11 PM IST
सार

वाराणसी जिले में साले की हत्या के आरोप में दोषी पाए गए जीजा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Life imprisonment to brother-in-law accused of killing brother-in-law in Varanasi
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी जिले में हत्या के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। घटना जून 2017 में हुई थी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण डॉ. दीनानाथ ने यह फैसला सुनाया। 

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साली से अवैध संबंधों के चलते जीजा द्वारा अपने 16 वर्षीय साले की हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मालले में शनिवार को आरोपी जाजी के दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 55 हजार जुर्माना रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।  
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रोहनिया के अमरा खैरा गांव में 26 जून 2017 को प्रधान की सूचना पर बालक का शव बरामद किया गया था। वहीं अभियुक्त जीजा के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपी साली को अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।  

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