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काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर कोर्ट ने दी अगली तारीख

Fri, 06 Mar 2020 06:03 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 06 Mar 2020 06:03 PM IST
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Kashi Vishwanath temple and Gyanvapi mosque Archaeological survey of  heard on 18 march varanasi
काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला।

काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च नियत की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देकर सुनवाई को स्थगित करने की सिविल जज से अपील की थी, लेकिन यह अपील खारिज हो गई।

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इससे पहले 3 मार्च को सुनवाई में अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से अधिवक्ता एखलाक अहमद ने प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित मसले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश की कापी उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इसके लिए समय दिया जाए।
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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दी गई दलीलों का विरोध करते हुए लार्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आवेदन पर अदालत से सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल करने और पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी आवेदन पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि नियत कर दी।

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इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने अदालत के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रकरण की सुनवाई का सिविल कोर्ट को अधिकार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि सिविल कोर्ट को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार है। इसी के बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी आवेदन पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हुआ था।

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