Varanasi: महिला सिपाही को बेचा सोने के नकली जेवर, शिकायत पर देख लेने की धमकी, आभूषण व्यवसायी पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी के कैंट थाने में तैनात महिला आरक्षी ने अर्दली बाजार स्थित चंद्रा आभूषण भंडार से 17.947 ग्राम सोने की चेन, 2.80 ग्राम की सोने की अंगूठी खरीदी। कुछ दिन बाद ही चेन और अंगूठी का रंग बदल गया। जांच में पता चला कि सोना नकली है।
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वाराणसी के कैंट थाने में तैनात महिला सिपाही ने अर्दली बाजार स्थित चंद्रा आभूषण भंडार के मालिक कृष्णा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सिपाही का आरोप है कि आभूषण कारोबारी ने सोना बताकर नकली आभूषण बेच दिया। रसीद भी कच्ची दी ताकि टैक्स न जमा करना पड़े। कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र की प्रेमचंद कॉलोनी निवासी कल्पना सिंह कैंट थाना क्षेत्र के अर्दली बाजार पुलिस चौकी पर तैनात हैं। सिपाही की तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके मुताबिक महिला सिपाही ने चंद्रा आभूषण भंडार से 24 फरवरी 2022 को 17.947 ग्राम सोने की चेन और 2.80 ग्राम सोने की अंगूठी खरीद थी।
कुछ दिन बाद ही सोने की चेन और अंगूठी का रंग बदल गया। बाद में दूसरे आभूषण कारोबारी से जांच कराई। तब पता चला कि असली का भरोसा दिलाकर नकली आभूषण बेचा गया है। कारोबारी ने पक्की रसीद भी नहीं दी थी। जब आभूषण कारोबारी कृष्णा से शिकायत की गई तोे वह धमकी देने लगा। गालीगलौज पर उतर आया और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
यह भी कहा कि आभूषण नहीं बदला जाएगा। कहीं भी शिकायत कर सकती हैं। कुछ नहीं होगा। पुलिस के उच्चाधिकारी परिचित हैं। इस मामले में आभूषण कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे धोखाधड़ी और नकली आभूषण बेचने का सिलसिला थम सकेगा। कैंट इंस्पेक्टर प्रभुकांत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आभूषण कारोबारी कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आभूषण कारोबारी कृष्णा ने कहा कि अर्दली बाजार पुलिस चौकी की महिला सिपाही का आभूषण बदल दिया गया था। अब दबाव बनाया जा रहा है।
सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान
जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता विकास सिंह के मुताबिक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा में दर्ज मुकदमे में सजा के प्रावधान भी हैं।
- 420: अधिकतम एक अवधि की सजा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान।
- 406: एक अवधि की सजा, जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
- 504: दो वर्ष तक की सजा। जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
- 506: एक अवधि की सजा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। या जुर्माना या दोनों जुर्माने और अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाता है।
आभूषणों की नकली हालमार्किंग
ठगी से बचाने के लिए सरकार ने आभूषणों पर हॉलमार्किंग जरूरी कर दी है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। कुछ आभूषण कारोबारी नकली हालमार्किंग के जरिये आभूषण बेच रहे हैं। इससे आभूषण की गुणवत्ता संदेह के घेरे में रहती है। इसी की आड़ में नकली आभूषण भी बेचे जाते हैं। कम कैरेट वाले सोने के आभूषण ज्यादा कैरेट के बताकर बेचे जाते हैं। चौक थाना क्षेत्र के सुड़िया सराफा मंडी में पहले इस तरह का मामला सामने आ चुका है।