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पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर
Tue, 22 Jan 2019 10:12 AM IST
shashikant misra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: shashikant misra
Updated Tue, 22 Jan 2019 10:12 AM IST
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वाराणसी जिला जेल में निरुद्ध चंदौली के पूर्व सपा सांसद जवाहर जायसवाल के बेटे और 25 हजार के इनामी गौरव जायसवाल ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेपी यादव की अदालत में समर्पण कर दिया। अदालत ने गौरव को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
बताया जाता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठा कर गौरव ने समर्पण किया है। गौरव पर बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या का आरोप है और बीते दिनों इसी मामले में उसके पिता मध्य प्रदेश से जवाहर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
कैंट थाना अंतर्गत अर्दली बाजार में 23 अप्रैल 2012 को महेश जायसवाल की हत्या की गई थी। गवाह संत प्रसाद जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि जवाहर जायसवाल और उसके पुत्र गौरव ने उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी। गलतफहमी में उसके भाई महेश की हत्या कर दी गई थी।
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इस पर हाईकोर्ट से विवेचना के आदेश के बाद पूर्व सांसद और उसके पुत्र के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में गौरव की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि अभियुक्त पर हत्या की साजिश रचने और हत्या करवाने का अभियोग दर्ज है।
अपराध गंभीर प्रकृति का गैर जमानतीय और आजीवन कारावास से दंडनीय होने के कारण जमानत अर्जी खारिज की जाती है। इसके बाद सत्र अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई हेतु 28 जनवरी की तिथि अदालत ने नियत की है।
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बताया जाता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठा कर गौरव ने समर्पण किया है। गौरव पर बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या का आरोप है और बीते दिनों इसी मामले में उसके पिता मध्य प्रदेश से जवाहर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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कैंट थाना अंतर्गत अर्दली बाजार में 23 अप्रैल 2012 को महेश जायसवाल की हत्या की गई थी। गवाह संत प्रसाद जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि जवाहर जायसवाल और उसके पुत्र गौरव ने उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी। गलतफहमी में उसके भाई महेश की हत्या कर दी गई थी।
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इस पर हाईकोर्ट से विवेचना के आदेश के बाद पूर्व सांसद और उसके पुत्र के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में गौरव की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि अभियुक्त पर हत्या की साजिश रचने और हत्या करवाने का अभियोग दर्ज है।
अपराध गंभीर प्रकृति का गैर जमानतीय और आजीवन कारावास से दंडनीय होने के कारण जमानत अर्जी खारिज की जाती है। इसके बाद सत्र अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई हेतु 28 जनवरी की तिथि अदालत ने नियत की है।