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Varanasi BHU News: छात्रा से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, धारा बढ़ाई गई; लंका थानाध्यक्ष करेंगे मुकदमे की विवेचना
Thu, 09 Nov 2023 10:38 AM IST
शाहरुख खान
पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 09 Nov 2023 10:38 AM IST
सार
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा का पुलिस और मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किया है। पुलिस ने दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ा दी है।
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छात्रा से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
IIT BHU Student Rape Case: वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है। दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं।
आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था।
इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है।
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अब लंका थानाध्यक्ष करेंगे मुकदमे की विवेचना
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है।
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आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था।
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इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है।
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अब लंका थानाध्यक्ष करेंगे मुकदमे की विवेचना
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है।
छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे। - मुथा अशोक जैन, पुलिस आयुक्त
7 दिन में अपराधियों की पहचान तक नहीं कर पाई पुलिस…
हालांकि, वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है। इसे लेकर आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है। बुधवार को दुष्कर्मियों को पकड़ने की मांग करते हुए आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
हालांकि, वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है। इसे लेकर आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है। बुधवार को दुष्कर्मियों को पकड़ने की मांग करते हुए आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
सुबह 10 बजे से वो आईआईटी के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर चुपचाप बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब 4 बजे के बाद कोई मिलने नहीं आया तो कैम्पस में रैली निकाली। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की ये मांग है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वो सड़क पर ही पढ़ाई करेंगे। उन्होंने पुलिस से अपराधियों को पकड़ने की डेडलाइन भी मांगी है।