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राशन कार्ड नहीं तो प्रिंट दिखाकर ला सकते हैं राशन
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 11 Jan 2017 12:02 AM IST
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आपूर्ति विभाग के पास शासन से आया फरमान
- फोटो : फाइल फोटो
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभी तक तमाम लोगों का राशन कार्ड नहीं आ पाया है। ऐसे में जरूरतमंद अनाज पाने से वंचित रह जाते थे।
अब शासन के नए आदेशानुसार पात्रों को राशन कार्ड का जो प्रिंट दिया गया था, उसे दिखाकर भी सरकारी राशन के दुकानदार से अनाज ले सकते हैं।
इसमें कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, शासन प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि कोटेदार अनाज नहीं दे रहे हैं।
वे राशन कार्ड मांग रहे हैं। कई कोटेदार गरीबों को भगा देते थे।
इसे देखते हुए शासन की ओर से सभी को अनाज बांटने के संबंध में निर्देश दिया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अशोक यादव ने कहा कि अस्सी हजार लोगों का कार्ड लखनऊ से ही छपकर नहीं आया है।
पात्रता के नए नियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का ही कार्ड बनेगा।
जिनके पास कार्ड नहीं है और पात्रता सूची में नाम है तो वे प्रिंट दिखाकर राशन ले सकते हैं।
यदि कोई अनाज देने से दुकानदार आनाकानी करे तो जिला पूर्ति कार्यालय के नंबर 0542-2506641 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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अब शासन के नए आदेशानुसार पात्रों को राशन कार्ड का जो प्रिंट दिया गया था, उसे दिखाकर भी सरकारी राशन के दुकानदार से अनाज ले सकते हैं।
इसमें कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, शासन प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि कोटेदार अनाज नहीं दे रहे हैं।
वे राशन कार्ड मांग रहे हैं। कई कोटेदार गरीबों को भगा देते थे।
इसे देखते हुए शासन की ओर से सभी को अनाज बांटने के संबंध में निर्देश दिया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अशोक यादव ने कहा कि अस्सी हजार लोगों का कार्ड लखनऊ से ही छपकर नहीं आया है।
पात्रता के नए नियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का ही कार्ड बनेगा।
जिनके पास कार्ड नहीं है और पात्रता सूची में नाम है तो वे प्रिंट दिखाकर राशन ले सकते हैं।
यदि कोई अनाज देने से दुकानदार आनाकानी करे तो जिला पूर्ति कार्यालय के नंबर 0542-2506641 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।