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Varanasi News: बगैर नगर निगम की अनुमति के सड़क खोदी तो होगा मुकदमा

Mon, 21 Aug 2023 01:43 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 01:43 AM IST
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If the road is dug without the permission of the Municipal Corporation, there will be a lawsuit
बगैर नगर निगम की अनुमति के शहर में सड़क, डिवाइडर, गलियां आदि खोदी गई तो संबंधित एजेंसी, व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यह आदेश नगर आयुक्त शिपू गिरि ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि आए दिन शिकायतें मिल रही हैं कि सड़क और डिवाइडरों को काटकर खराब किया जा रहा है। एक ओर नगर निगम की ओर से सड़कों, डिवाइडरों को बेहतर करने का काम चल रहा है तो वहीं कुछ एजेंसिंयों की ओर से खोदाई करके इनका स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए सभी जोनल अधिकारियों को बताया गया है कि यदि कोई बगैर निगम की अनुमति के सड़क या डिवाइडर को क्षति पहुंचाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनसे क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी।
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