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यूपी: वाहन के आगे व पीछे नहीं होगी नंबर प्लेट तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना, सिर्फ 5 दिनों की मोहलत 

Sun, 11 Oct 2020 10:32 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2020 10:32 PM IST
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If the number plate is not in front and behind the vehicle, then a fine of 5 thousand will be imposed
नियमों की जानकारी देते ट्रैफिक एसपी - फोटो : अमर उजाला

वाराणसी शहर में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दौड़ रहे वाहनों के लिए एसपी ट्रैफिक ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कार, बाइक के नंबर प्लेट पर आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो वाहन स्वामी से 5 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने शहर वासियों से अपील किया कि 5 दिनों के अंदर वाहनों पर नंबर दर्ज करा लें, अन्यथा चेकिंग के दौरान 5 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। 

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रविवार को ट्रैफिक लाइन में आयोजित बैठक में सभी यातायात निरीक्षकों और फैंटम मोबाइल दस्ते को एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने शासन से जारी नई एडवाइजरी की जानकारी दी।  बैठक के दौरान एसपी ट्रैफिक ने निर्देशित किया कि  शहर में एक ही आटो रिक्शा परमिट पर कई आटो रिक्शा का संचालन करने वालों, बिना डीएल के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। 
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आटो रिक्शा व ई-रिक्शा निर्धारित कलर कोडिंग के अनुसार अपने जोन में ही हो संचालित और कलर कोडिंग के अलावा अन्य जोन में संचालन होने वाले आटो रिक्शा व ई-रिक्शा के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि शहर में 400 ऑटो मैटिक कैमरों से यातायात नियमों की निगरानी की जा रही है।

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