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Varanasi News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की कैद

Tue, 14 Jan 2025 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jan 2025 01:09 AM IST
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Husband gets seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder of wife
पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की कैद
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वाराणसी। खाना देने के विवाद में ईंट से मारकर पत्नी की गैर इरादत्तन हत्या के मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने रंजीत आदिवासी को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने झारखंड के गुमला जिले के तेलिया रायडीह निवासी रंजीत आदिवासी को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गए।


अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पूर्वा देवी अपनी बेटी आशा और दामाद रंजीत आदिवासी के साथ परसूपुर में राजनाथ के भट्ठे पर रहकर मजदूरी करती थी। 15 अगस्त 2017 को आठ बजे शाम में खाना देने की बात को लेकर रंजीत उसकी बेटी आशा से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान रंजीत ने ईंट से आशा पर वार कर घायल कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों की मदद से वह अपनी बेटी को लेकर बीएचयू अस्पताल गई, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई।
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