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Varanasi News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की कैद
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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल की कैद
वाराणसी। खाना देने के विवाद में ईंट से मारकर पत्नी की गैर इरादत्तन हत्या के मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने रंजीत आदिवासी को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने झारखंड के गुमला जिले के तेलिया रायडीह निवासी रंजीत आदिवासी को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गए।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पूर्वा देवी अपनी बेटी आशा और दामाद रंजीत आदिवासी के साथ परसूपुर में राजनाथ के भट्ठे पर रहकर मजदूरी करती थी। 15 अगस्त 2017 को आठ बजे शाम में खाना देने की बात को लेकर रंजीत उसकी बेटी आशा से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान रंजीत ने ईंट से आशा पर वार कर घायल कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों की मदद से वह अपनी बेटी को लेकर बीएचयू अस्पताल गई, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई।
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वाराणसी। खाना देने के विवाद में ईंट से मारकर पत्नी की गैर इरादत्तन हत्या के मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने रंजीत आदिवासी को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने झारखंड के गुमला जिले के तेलिया रायडीह निवासी रंजीत आदिवासी को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गए।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पूर्वा देवी अपनी बेटी आशा और दामाद रंजीत आदिवासी के साथ परसूपुर में राजनाथ के भट्ठे पर रहकर मजदूरी करती थी। 15 अगस्त 2017 को आठ बजे शाम में खाना देने की बात को लेकर रंजीत उसकी बेटी आशा से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान रंजीत ने ईंट से आशा पर वार कर घायल कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों की मदद से वह अपनी बेटी को लेकर बीएचयू अस्पताल गई, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई।
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