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कोर्ट का फैसला: जानलेवा हमले में दोषी पति को दस साल की सजा, 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
Wed, 27 Aug 2025 06:09 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 27 Aug 2025 06:09 PM IST
सार
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद निवासी वादी विक्की साहनी ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 18 फरवरी 2021 की रात 8 बजे घर लौटा तो देखा कि दरवाजे पर उसकी मां लहूलुहान हाल में पड़ी थी।
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Court
- फोटो : Freepik
विस्तार
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने पत्नी पर जानलेवा हमला के दोषी सूजाबाद, रामनगर निवासी पति बेचूलाल साहनी को दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद निवासी वादी विक्की साहनी ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 18 फरवरी 2021 की रात 8 बजे घर लौटा तो देखा कि दरवाजे पर उसकी मां लहूलुहान हाल में पड़ी थी।
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पड़ोस की महिलाओं ने बताया कि मां मीरा देवी पर पिता बेचू लाल ने मछली काटने वाले गड़ासी से हमला किया है। मां को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बेचूलाल साहनी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सजा सुनाई।
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