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चाइनीज मांझा की बिक्री और उपभोग मामला, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

Sun, 27 Jan 2019 10:12 AM IST
shashikant misra न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: shashikant misra Updated Sun, 27 Jan 2019 10:12 AM IST
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High court issued notice to UP govnernment for chinese thread sale
जनहित के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने चाइनीज मांझा की बिक्री व उपभोग पर आदेश के बावजूद प्रतिबंध न लगने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए आठ फरवरी को जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पतंग उड़ने पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन चाइनीज मांझा जो मानव- जीवन व पक्षियों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है, उसके उपभोग व बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।
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जौनपुर दीवानी न्यायालय के वकील हिमांशु श्रीवास्तव और  सिपाह निवासी स्कूल संचालक अरुण कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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वकील एसपी प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं की ओर से समाचार पत्रों की कटिंग, फोटोग्राफ्स व अन्य सबूत दाखिल किए और  बहस किया की हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी जिले में  जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले चाइनीज मांझा की उपभोग व बिक्री हो रही है।

हाल ही दो वकील मंझे से हुए थे घायल

जिला प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं कराया और चाइनीज मांझा की चपेट में आकर लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे है। हाल ही में दो वकील रवि सिन्हा, भुवन अस्थाना और अन्य लोगों के चाइनीज मांझा से घायल होने का हवाला दिया गया।

राज्य सरकार की ओर से हाजिर स्टैंडिंग काउंसिल को आठ फरवरी को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पूर्व में 20  नवंबर 2015  को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश देकर चाइनीज मंझा के निर्माण,उपभोग व बिक्री पर रोक लगाया जाए। इसके बावजूद जिले में बिक्री व उपभोग जारी रही।
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