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Gyanvapi Survey: HC के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और पैरोकार सीता साहू ने दिए ये बयान

Thu, 03 Aug 2023 02:50 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Thu, 03 Aug 2023 02:50 PM IST
सार

ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया। कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।

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High alert in Varanasi after the High Court's decision, Hindu side's lawyer Vishnu Shankar statement
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के ASI सर्वेक्षण को लेकर मस्जिद समिति की चुनौती खारिज कर दी है।

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ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया। कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। फैसले के बाद संत समिति का बयान भी सामने आया है। बोले- हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 

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High alert in Varanasi after the High Court's decision, Hindu side's lawyer Vishnu Shankar statement
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी की बाइट। - फोटो : अमर उजाला

सर्वे से भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ होगा

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा- ज्ञानवापी में ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि वह एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वे से वास्तविक तथ्य सामने आएंगे। हमें यकीन है कि असली शिवलिंग ज्ञानवापी में मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए मुस्लिम पक्ष बार-बार आपत्ति जता रहा है। वो जानते हैं कि सर्वे में सच सामने आने के बाद ज्ञानवापी में भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने फैसले के बाद कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि एएसआई का सर्वे संबंधी जिला अदालत का आदेश सही है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन वहां भी उनकी दलीलें काम नहीं आएंगी। ज्ञानवापी में इतने साक्ष्य मौजूद हैं और वह स्वत: गवाही दे रहे हैं कि मंदिर को तोड़ कर उसके ढांचे पर मस्जिद बनाई गई है। सर्वे के दौरान हम लोग एएसआई को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सर्वे का काम जल्द संपन्न हो, यह हमारी प्राथमिकता में है। 

High alert in Varanasi after the High Court's decision, Hindu side's lawyer Vishnu Shankar statement
एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय - फोटो : अमर उजाला

फैसले के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय फोर्स के साथ पैदल गश्त पर निकले। 
यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी परिसर का होगा ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष को HC से झटका, पढ़ें- मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा- हाईकोर्ट के आदेश से सर्वे के लिए हम लोग तैयार हैं। एएसआई की टीम अभी वाराणसी में नहीं है, जो मदद मांगी जाएगी वह उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

High alert in Varanasi after the High Court's decision, Hindu side's lawyer Vishnu Shankar statement
ज्ञानवापी के लिए याचिका दायर करने वाली सीता साहू, लक्ष्मी, मंजू व्यास और रेखा पाठक। - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश आते ही काशी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने बताया कि हम लोगों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ज्ञानवापी का अब पूरी तरह से सर्वे होगा इससे पहले जो भी सर्वे हुआ था उसमें बहुत कुछ निकल कर आया था। जैसे त्रिशूल घड़ियाल संघ इत्यादि निकल कर आई था।  लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से सब कुछ एसआई सर्वे से क्लियर हो जाएगा कि वहां मस्जिद थी या मंदिर। 
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